Chiranjivi Yojna Accident Bima

 Chiranjivi Yojna 5 lakh Ka Bima


योजना के उद्देश्य

दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही योजना - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह "मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।


योजना के लाभार्थी:-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में समस्त सक्रिय बीमित परिवार

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है।
 इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।
योजनान्तर्गत पात्रता
1. योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे :-

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य/ सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा । योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए । मृत्यु/ क्षति का सीधा सम्बन्ध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु /क्षति पर देय होंगे :
1 सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
2 ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
3 मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
4 बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
5 रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
6 डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
7 जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

2. योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे :-

योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जो योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे में अंकित है तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध ( Proximity Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।

निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे-

1. विभिन्न बीमारियों जैसे: कैंसर, टीबी, हृदयाघात ( हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियाँ।
2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
3. किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स/ ऐल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति
4. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति
5. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति
6. युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
7. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति
8. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति
9. एविएशन में एंगेज होने / बैलूनिंग / मॉउंटिंग/ डिस मॉउंटिंग / के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/ क्षति
10. विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे
11. जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति
12. पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 5 लाख से अधिक नहीं होगा
13. यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा 
योजना के अंतर्गत देय भुगतान

1.दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर :- 5 लाख रुपये देय

2. दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) :-  3 लाख रुपये देय

3. दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर):-  1.5 लाख रुपये देय 


योजना के अंतर्गत दावा करने की प्रक्रिया :- 

1 परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।

2 दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।

3 विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
4 दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ. टी .पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर किया जायेगा।

5 पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जाएगी।

6 सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।

7 बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

8 दावा स्वीकृत योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी

9 मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।

10 परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।

11 पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।

आवश्यक दस्तावेज :-



उपरोक्त के अतिरिक्त बीमाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकेगी या अन्वेषण भी कराया जा सकेगा।


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